आयकर विभाग ने फिर एक बार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का नियम बदला

सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है ।

पहले सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की थी ।

फिर सरकार ने इस तिथि को बढ़ाते हुए 30 जून निर्धारित कर दी ।

आयकर विभाग के अनुसार यदि आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक नही है तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा ।

पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक नही होने की स्थिति में पैन कार्ड से जुड़ी सभी सेवाए बंद कर दी जाएगी ।

आयकर विभाग ने मेघालय और जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करना बिल्कुल फ्री कर दिया है ।

आयकर विभाग के मुताबिक आयकर अधिनियम 1961 के तहत अनिवासी और 80 साल से अधिक के व्यक्ति जो भारत के निवासी नही है उनके लिए यह सेवा मुफ्त है ।

आयकर विभाग ने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने के लिए ₹1000 का शुल्क निर्धारित किया है ।

आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक करने के लिए ओटीपी वेरिफाई करना अनिवार्य है ।